Budget 2022: टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर, दो साल पिछला IT रिटर्न भी कर सकेंगे अपडेट
Budget 2022 Summary: इस बजट भाषण के दौरान IT रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है. अब टैक्सपेयर्स जुर्माना भरकर दो साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे.
निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कही यह बात
निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कही यह बात
Budget 2022 Summary: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सदन में देश का आम बजट पेश कया. इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. इस बजट भाषण के दौरान IT रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है. अब टैक्सपेयर्स जुर्माना भरकर दो साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे.
निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सदन में कहा कि अब टैक्सपेयर्स अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें दो साल का समय दिया गया है. वह दो साल पुराने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बस इसके लिए उन्हें कुछ रुपये जुर्माना के रूप में देना होगा. हालांकि, 2.5 लाख रुपये की आय पर कोई कर देय नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स है.
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इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है. वहीं डायमंड और ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी कर दिया है. 3 साल तक पुरानी स्टार्ट अप के लिए 1 और साल तक टैक्स में राहत नहीं दी गई है. LTCG पर टैक्स अधिकतम अब 15 फीसदी होगा. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त विधेयक 2022 को पेश किया.
12:48 PM IST